इस योजना को लागू हुए 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चलाने का मुख्य मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल को नुकसान पहुंचने पर राहत प्रदान करना है.

इस फसल बीमा पौलिसी अभियान का उद्देश्य है कि सभी किसान इस योजना को पूरी तरह से समझ  सकें, उन की शंकाओं का समाधान भी हो सके.

क्या है पीएम फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से की गई  थी. पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को उन की फसल पर बीमा कवर किया जाता है. इस फसल बीमा को लेने के लिए किसान से तय प्रीमियम लिया जाता है.

इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है. इस योजना में किसानों के नुकसान का आकलन कर भुगतान किया जाता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल प्राकतिक आपदा पर ही मुआवजा मिलता है. यदि मानव कारण से फसल खराब या नष्ट हुई हो, तो उस पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा.

मुआवजे की रकम किसान को सीधे डीबीटी के माध्यम से उन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

पीएम फसल बीमा करने के लिए किसान की अपनी मरजी है. वे अपनी इच्छानुसार बीमा करा सकते हैं. इस के लिए उन पर कोई दबाव नहीं होगा.

 बीमा योजना से बाहर होने से पहले देनी होती है सूचना

कई बार ऐसा होता है, जिन किसानों ने फसल बीमा ले रखा होता है, उन की प्रीमियम की राशि उन के किसान क्रेडिट कार्ड से सीधे ही कट जाती है. अगर वह फसल बीमा नहीं लेना चाहता है, तो उसे पहले बताना होगा, जिस से कि उस के कार्ड से प्रीमियम राशि न काटी जाए. इस की जानकारी उन्हें बैंक को लिखित में देनी होगी.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
सब्सक्राइब करें
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें...