तारबंदी योजना: राजस्थान सरकार ने इस इस योजना को अधिक लाभकारी बना दिया है. अब सरकार की तारबंदी योजना का लाभ राजस्थान के उन किसानों को भी मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वे कम जोत वाले किसान हैं. जिन किसानों के पास 2 बीघा तक जमीन है, वे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

राज्य सरकार ने बजट में दिया तोहफा

राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इन योजनाओं में तारबंदी योजना सबसे अहम है. पहले यह योजना केवल 6 बीघा एक जगह की जमीन पर लागू होती थी, लेकिन छोटे किसानों के पास इतनी जमीन नहीं होने से वे योजना का लाभ नहीं ले पाते थे, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने बजट में राहत देते हुए 2 बीघा जमीन पर भी तारबंदी की मंजूरी दी है.

किसे कितनी मिलती है सब्सिडी

सामान्य किसानों को कुल लागत में 50 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है. इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 40,000 रुपए तक हो सकती है.

लघु/ कम जोत वाले किसान / सीमांत किसानों को 60 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है, जो अधिकतम 48,000 रुपए तक हो सकती है.

किसान समूह को भी मिलती है सब्सिडी. यदि इस योजना में 10 या उससे अधिक किसान समूह मिलकर सामूहिक तारबंदी करते हैं तो उन्हें सरकार 70 फीसदी तक सब्सिडी देती है, जो अधिकतम 56,000 रुपए प्रति किसान तक हो सकती है.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी बातें

-राजस्थान राज्य का निवासी किसान होना चाहिए.

-किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए ( नया नियम है कि 0.5 हेक्टेयर / लगभग 2 बीघा जमीन रखने वाले किसान भी पात्र हैं). पहले किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी थी, लेकिन अब यह सीमा घटा कर 0.5 हेक्टेयर कर दी गई है.

-यदि किसान ने पहले से तारबंदी योजना का लाभ लिया है, तो दोबारा लाभ नहीं मिलेगा.

कैसे करें आवेदन

आवेदन आमतौर पर ऑनलाइन कृषि विभाग के पोर्टल पर किया जाता है. इसके लिए राज किसान पोर्टल / RajKisan Portal या कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करें.

जरूरी कागजात

-आधारकार्ड की कॉपी
-जन आधार की कॉपी
-जमीन का नक्शा
-जमीन के कागजात

योजना के अंतर्गत आने वाले किसान आवश्यक दस्तावेज तैयार करके इस योजना का लाभ लेकर अपनी फसल को छुट्टा जानवरों से बचा सकते हैं.

अधिक जानकारी हेतु कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं.

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