नई दिल्ली : अमेरिका और भारत के बीच 6 लंबित डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) विवादों को परस्पर सहमत समाधानों के माध्यम से हल करने के लिए जून, 2023 में लिए गए निर्णय को ध्‍यान में रखते हुए भारत ने अधिसूचना संख्या 53/2023 (कस्टम) के जरीए सेब, अखरोट और बादाम सहित अमेरिकी मूल के 8 उत्पादों पर देय अतिरिक्त शुल्क को वापस ले लिया है.

साल 2019 में अमेरिका के उत्पादों पर एमएफएन (सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र) शुल्क के अलावा सेब एवं अखरोट में से प्रत्‍येक पर 20 फीसदी और बादाम पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कि कुछ विशेष स्टील और अल्युमीनियम उत्पादों पर टैरिफ या शुल्क बढ़ाने के अमेरिकी सरकार के संरक्षणवादी उपाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में लगाया गया था.

भारत द्वारा अमेरिकी मूल के उत्पादों पर लगाए गए ये अतिरिक्त शुल्क अब वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका अपवर्जन प्रक्रिया के तहत स्टील और अल्युमीनियम उत्पादों को अपने यहां बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हो गया है. सेब, अखरोट और बादाम पर देय एमएफएन शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अभी भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर क्रमशः 50 फीसदी, 100 फीसदी और 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से लागू होता है.

इस के अलावा डीजीएफटी ने अपनी अधिसूचना संख्या 5/2023 तारीख 8 मई, 2023 के तहत भूटान को छोड़ सभी देशों से होने वाले आयात पर 50 रुपए प्रति किलोग्राम का एमआईपी (न्यूनतम आयात मूल्य) लागू कर के आईटीसी (एचएस) 08081000 के तहत सेब आयात नीति में संशोधन किया. अत: यह एमआईपी अमेरिका और अन्य देशों (भूटान को छोड़) से आने वाले सेब पर भी लागू होगा. यह उपाय कम गुणवत्ता वाले सेबों की डंपिंग के साथसाथ भारतीय बाजार में होने वाले किसी भी तरह के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण से संरक्षण करेगा.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
सब्सक्राइब करें
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें...