श्रीगंगानगर : जिले में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 4212 कृषि यंत्रों पर अनुदान का भौतिक लक्ष्य दिया गया है. इसी मिशन के तहत पशुपालक किसानों को चाफ कटर हस्तचलित के 703 लक्ष्य एवं चाफ कटर पावरचलित के 1188 लक्ष्य और रिज बेड प्लांटर लाइट वेट के 47 लक्ष्य व हैवी वेट के 47 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिस से जिले के अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें.
कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डा. जीआर मटोरिया ने बताया कि किसान के नाम पर कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ किसान को मिल सकेगा.
इस के अलावा किसान के खुद के नाम पर मालिकाना हक न होने की स्थिति में या नामांतरण के अभाव में किसान द्वारा खुद के पक्ष में भूस्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाणपत्र राजस्व विभाग से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे किसान भी अनुदान के लिए पात्र माने जाएंगे.
एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार की कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की समयावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा.
अगर किसान ट्रैक्टरचलित कृषि यंत्र खरीदना चाहता है, तो आवेदक के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.
आवेदक के स्वयं के नाम से न हो कर परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशनधारक का शपथपत्र देना अनिवार्य है.
इस के अलावा औनलाइन किए जाने वाले आवेदनपत्र के साथ किसान को नवीनतम जमाबंदी की नकल, जो कि 6 माह से अधिक पुरानी न हो, सलंग्न करनी होगी. आधारकार्ड देना अनिवार्य होगा.