किसानों को कृषि से जुड़ी सहूलियतें देने के लिए तमाम राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार के सहयोग से तमाम अनुदान योजनाओं का संचालन औनलाइन आवेदन के जरीए पारदर्शी तरीके से कर रही हैं, जिस में ट्रैक्टर से ले कर, खेतीबारी से जुड़े हाथों से चलने वाले यानी हस्तचालित और ट्रैक्टर से चलने वाले यानी ट्रैक्टरचालित कृषि यंत्र, कटाई, गुड़ाई, जुताई, मड़ाई और प्रोसैसिंग से जुड़े यंत्र, पंपसैट, लपेटा पाइप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंगकलर, रेनगन, कृषि गोदाम, खेततालाब योजना, खाद, बीज, बागबानी, पौलीहाउस, औषधीय खेती, सिंचाई यंत्र व उपकरण, सब्जी के बीज आदि पर अनुदान मुहैया कराया जा रहा है.

इस के अलावा बेलर, हे रेक, हैप्पी सीडर/सुपर सीडर, न्यूमैटिक प्लांटर, हाईड्रालिक प्रैस स्ट्रा बेलर (ट्रैक्टरचालित) एवं पावर हैरो, स्वचालित रीपर/रीपर (ट्रैक्टरचालित), स्ट्रा रीपर एवं श्रेडर/मल्चर, पावर वीडर, लेजर लैंड लैवलर एवं विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर आपरेटेड), पावर वीडर, लेजर लैंड लैवलर एवं ‘विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर आपरेटेड) पर भी भारी अनुदान दिया जा रहा है.

अलगअलग योजनाओं पर राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के लिहाज से अनुदान राशियां तय की जाती हैं. जहां ट्रैक्टर की कुल लागत पर 40 फीसदी से ले कर 80 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है.

इनसीटू योजना के तहत क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्रों पर भी 80 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है, जबकि अन्य कृषि यंत्रों व सिंचाई उपकरणों पर 40 फीसदी से ले कर 90 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के किसान कृषि विभाग से ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से जुड़े कृषि यंत्रों, अन्य कृषि उपकरणों, सोलर पंप, खेततालाब योजना, कृषि गोदाम, उन्नतशील बीज, कृषि रसायनों, थ्रेसिंग फ्लोर इत्यादि पर अनुदान के लिए दिए गए इस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं.

अनुदान के लिए कौन हो सकते हैं पात्र

फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के क्रम में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों, कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों, औद्यानिक समितियों एवं पंचायतों को 15 लाख रुपए के प्रोजैक्ट में 80 फीसदी तक का अनुदान दिया जा रहा है़. इस के तहत ट्रैक्टर के साथ लेजर लैवलर, मल्चर, पैडी स्ट्राचापर, सिड्रिल, हाईड्रोलिक रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ, राटेरी एक्स थ्रेशर, जीरो टिल सीड व ड्रिल मशीन आदि यंत्रों की खरीदारी करनी होती है, जिस पर 12 लाख रुपए तक सहयोग कृषि महकमा कर रहा है, जबकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कम किराए पर कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए 1 करोड़ रुपए के यंत्रों की खरीदारी पर 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है.

अन्य योजनाओं में वैयक्तिक रूप से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिस में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है.

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से जुड़े कृषि यंत्रों, अन्य कृषि उपकरणों, सोलर पंप, खेततालाब योजना, कृषि गोदाम, उन्नतशील बीज, कृषि रसायनों आदि पर अनुदान के लिए इस लिंक पर औनलाइन आवेदन कर सकते हैं :
http://upagriculture.com/

उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग की योजनाओं, बागबानी, पौलीहाउस, औषधीय खेती, सिंचाई यंत्र व उपकरण, सब्जीबीज आदि पर अनुदान के लिए इस लिंक पर औनलाइन आवेदन कर सकते हैं :
http://dbt.uphorticulture.in/#

मध्य प्रदेश के किसान कृषि और उद्यान विभाग से कृषि यंत्रों, सिंचाई उपकरणों और लघु सिंचाई उपकरणों पर अनुदान के लिए इस लिंक से आवेदन कर सकते हैं :
https://dbt.mpdage.org/index.htm

बिहार राज्य के किसान कृषि विभाग से ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से जुड़े कृषि यंत्रों, अन्य कृषि उपकरणों, सोलर पंप, खेततालाब योजना, कृषि गोदाम, उन्नतशील बीज, कृषि रसायनों, डीजल अनुदान- खरीफ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनपुट अनुदान-खरीफ, बीज अनुदान आवेदन, खरीफ (धान), कृषि यंत्रीकरण योजना, डीजल अनुदान- रबी, जलजीवन हरियाली, कृषि इनपुट अनुदान – रबी, कृषि इनपुट अनुदान, कृषि इनपुट – रबी, जलजीवन हरियाली (खेत में जल संचयन/यथास्थान जल संचयन आवेदन), किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2020-21, गोदाम आवेदन इत्यादि पर अनुदान के लिए इस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं :
https://dbtagriculture.bihar.gov.in/

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